हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगाई रोक, आरक्षण स्थिति स्पष्ट न होने पर लिया निर्णय

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नैनीताल। उत्तराखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर फिलहाल विराम लग गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इन चुनावों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह आदेश आरक्षण की स्थिति स्पष्ट न होने के आधार पर दिया है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से पंचायत चुनाव की अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई थी। इसके साथ ही 25 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा की गई थी और आचार संहिता भी प्रभावी हो गई थी। चुनाव की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं, लेकिन आरक्षण को लेकर उठे सवालों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जब तक पंचायत चुनावों में आरक्षण की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं की जाती, तब तक चुनाव की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य चुनाव आयोग को भी तत्काल प्रभाव से सभी चुनावी तैयारियों पर रोक लगानी पड़ी है।

यह फैसला राज्य की पंचायत व्यवस्था और राजनीतिक गतिविधियों के लिए अहम माना जा रहा है। अब सभी की नजरें सरकार की अगली कार्रवाई और आरक्षण संबंधी स्पष्टीकरण पर टिकी हैं।

चुनावी प्रक्रिया पर असर:

  • अधिसूचना हुई स्थगित
  • नामांकन प्रक्रिया फिलहाल टली
  • आचार संहिता बनी रहेगी या नहीं, इस पर जल्द होगा  निर्णय।
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