देहरादून। उत्तराखण्ड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उच्च न्यायालय, नैनीताल में लंबित रिट याचिका संख्या 503 (एम०बी०) वर्ष 2025 – शक्ति सिंह बर्थवाल बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य के संबंध में आगामी 14 जुलाई 2025 को सुनवाई निर्धारित की गई है।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 11 जुलाई 2025 को इस याचिका पर पारित आदेश के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने एक स्पष्टता प्रार्थना-पत्र (Clarification Application) मा० उच्च न्यायालय में दाखिल किया है, जिस पर 14 जुलाई की पूर्वाह्न में सुनवाई होनी है।
इसी के दृष्टिगत राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड ने 28 जून 2025 को जारी अपनी संशोधित अधिसूचना (संख्या 1303/रा.नि.आ.अनु.-2/4324/2025) के तहत निर्धारित की गई निर्वाचन प्रतीक आवंटन की कार्यवाही को 14 जुलाई 2025 को अपराह्न 02:00 बजे तक स्थगित कर दिया है।
इस निर्णय के बाद उम्मीदवारों में भी प्रतीक्षा की स्थिति बन गई है। आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि न्यायालय के आदेश के आलोक में आगे की कार्यवाही निर्धारित की जाएगी। आयोग सभी संबंधित पक्षों से धैर्य रखने की अपील कर रहा है.
