देहरादून।
उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य चालू वित्तीय वर्ष में 10,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
गौरतलब है कि बीते माह सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री अति सूक्ष्म स्वरोजगार योजना को मिलाकर नई एकीकृत योजना (2.0) लागू की है, जो वर्ष 2030 तक प्रभावी रहेगी।
💰 परियोजना लागत व सब्सिडी का ढांचा:
- विनिर्माण क्षेत्र: ₹25 लाख तक की परियोजना
- सेवा क्षेत्र: ₹10 लाख तक
- सूक्ष्म व्यवसाय: ₹2 लाख तक
सरकारी सब्सिडी:
- ₹2 लाख तक की परियोजना: 25% से 30% सब्सिडी
- ₹2 लाख से ₹10 लाख तक: 20% से 25% सब्सिडी
- ₹10 लाख से ₹25 लाख तक: 15% से 20% सब्सिडी
🖥️ कैसे करें आवेदन?
योजना का लाभ लेने के इच्छुक लोगों को उद्योग विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।
- आवेदन की जांच (स्क्रूटनी) के बाद फाइलें बैंक को ऋण स्वीकृति हेतु भेजी जाएंगी।
⏳ बैंक स्वीकृति की समय-सीमा:
- ₹5 लाख तक का ऋण: 2 सप्ताह में निर्णय
- ₹5 लाख से ₹25 लाख तक का ऋण: 3 सप्ताह में निर्णय
राज्य सरकार की यह पहल स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने, नौकरी चाहने वालों को नौकरी देने वाला बनाने और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
