उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता को सलाम, एकल महिलाओं को स्वरोजगार की सौगात

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की शुरुआत में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की अभूतपूर्व सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और साहस को नमन करते हुए वीर सैनिकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया गया। मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक सैन्य अभियान को भारत की रणनीतिक क्षमता और राष्ट्र की रक्षा के लिए अडिग संकल्प का प्रतीक बताया।

बैठक में स्वीकृत प्रमुख प्रस्ताव:

  • पोल्ट्री फार्मिंग नीति को मंजूरी:
    राज्य में बड़े निवेशकों के लिए पोल्ट्री फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में 40% और मैदानी क्षेत्रों में 20% सब्सिडी दी जाएगी। हरियाणा मॉडल पर आधारित योजना के तहत अंडे देने वाली 35 और मांस उत्पादन वाली 20 इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिससे लगभग 3,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
  • मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को हरी झंडी:
    निराश्रित एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस योजना के तहत महिलाओं को दो लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। इसमें सरकार 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी देगी। पहले चरण में 2,000 महिलाओं को शामिल किया जाएगा। कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, ब्यूटी पार्लर जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के लिए 30 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।
  • ऊर्जा क्षेत्र में सुधार:
    मैकेंजी कंपनी की रिपोर्ट के आधार पर यूपीसीएल में सुधार की नीति को मंजूरी दी गई है। इससे ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।
  • मुख्यमंत्री राहत कोष में बदलाव:
    अब मुख्यमंत्री राहत कोष की राशि उन बैंकों में रखी जाएगी, जो सबसे अधिक ब्याज दर प्रदान करेंगे।
  • किशोर न्याय और स्ट्रीट चिल्ड्रन नीति को मंजूरी:
    किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 110 के तहत निधियों के उपयोग हेतु नियमावली और स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत नई नीति को स्वीकृति मिली।
  • गौवंश संरक्षण नीति में बदलाव:
    सड़क पर बेसहारा गौवंश के संरक्षण हेतु नई नीति के तहत अब पूरा खर्च पशुपालन विभाग वहन करेगा। जिलाधिकारी स्तर पर ही प्रस्तावों की स्वीकृति होगी। गौशाला निर्माण के लिए एनजीओ को 40% खर्च वहन करना होगा, जबकि 60% सब्सिडी सरकार देगी।
  • जीएसटी विभाग के लिए सेवा नियमावली:
    संयुक्त आयुक्त की सेवा नियमावली को भी बैठक में मंजूरी दी गई।

 

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