देहरादून। त्योहारी सीजन से पहले उत्तराखंड की जनता को बड़ी राहत मिली है। राज्य वित्त विभाग ने कई उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर नई GST दरों को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। नई दरें 22 सितंबर 2025 से पूरे प्रदेश में प्रभावी होंगी। इस बदलाव का सबसे अधिक फायदा आम उपभोक्ताओं, किसानों और छोटे व्यापारियों को मिलेगा।
वित्त सचिव ने दी जानकारी
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि ये संशोधन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा GST परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए फैसलों के तहत किए गए हैं।
क्या-क्या हुआ सस्ता?
- हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, साइकिल, बिस्कुट, कन्फेक्शनरी आइटम्स पर GST 18% से घटकर 5%
- बटर, चीज़, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स, किचनवेयर, दवाइयां और कृषि मशीनरी पर GST 12% से घटकर 5%
- पेंसिल, शार्पनर, नोटबुक जैसी स्टेशनरी आइटम्स पूरी तरह टैक्स फ्री
- जिम, सैलून और योग केंद्र सेवाओं पर टैक्स 18% से घटकर 5%
- ₹7,500 तक के होटल रूम पर टैक्स 12% से घटकर 5%
- 33 जीवन रक्षक दवाओं और कई मेडिकल उपकरणों को पूरी तरह करमुक्त किया गया
- निजी जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर GST की पूरी छूट
- सीमेंट, 32 इंच टीवी, डिशवॉशिंग मशीन, छोटी कारें और 350 CC तक की बाइक्स पर GST 28% से घटकर 18%
क्या हुआ महंगा?
- बड़ी कारों और SUV पर GST 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। हालांकि मुआवजा सेस हटाने के कारण कीमतों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।
सरकार का दावा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने का बड़ा फैसला लिया है। उनके मुताबिक, इन बदलावों से जनता को सीधी राहत मिलेगी और त्योहारी सीजन में बाजारों में रौनक लौटेगी।

