नैनीताल हाईकोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण में बने बेतरतीब कटों पर जताई चिंता, तीन अधिकारी तलब

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नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल जिले में काठगोदाम से लालकुआं तक सड़क चौड़ीकरण के दौरान बने बेतरतीब कटों को लेकर गहरी चिंता जताई है। अदालत ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी नैनीताल, आईजी ट्रैफिक और नेशनल हाईवे के डायरेक्टर/प्रोजेक्ट मैनेजर को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर एक्सप्लेन रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।

मामला तब उठा जब हल्दूचौड़ निवासी सामाजिक कार्यकर्ता शुभम अंडोला, भुवन चंद्र पोखरिया और लालकुआं के ग्रामीणों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा। पत्र में कहा गया कि काठगोदाम, लालकुआं, गोरापडाव और तीनपानी में सड़क चौड़ीकरण के दौरान बनाए गए अव्यवस्थित कटों के चलते पिछले आठ महीनों में लगभग 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का इलाज बाहरी अस्पतालों में चल रहा है।

याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय से मांग की है कि एनएच अथॉरिटी से सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के परिजनों और घायलों को मुआवजा दिलाया जाए। अदालत ने इस पर सुनवाई करते हुए तीनों अधिकारियों को तलब किया है।


 

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