सरकारी विभागों में आउटसोर्स और संविदा भर्तियों पर रोक, पहले से कार्यरत कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा असर: मुख्य सचिव

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शासन ने प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन, वर्कचार्ज कार्यप्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों की नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।

मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का पहले से कार्यरत अस्थायी या आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि शासनादेश का उद्देश्य भविष्य में रिक्त होने वाले पदों पर नई भर्तियों को रोकना है।

मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार का इरादा अब रिक्त पदों पर केवल नियमित भर्तियां करने का है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी शासनादेश पिछली तिथि से प्रभावी नहीं होता, इसलिए यह आदेश केवल आने वाली भर्तियों पर लागू होगा।

उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और भविष्य में केवल निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही भर्तियों को आगे बढ़ाया जाए.

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